गलत जानकारी देकर निकालते है PF से पैसा? जानें EPFO किन लोगों से वसूलेगी पूरी राशि?
EPFO Alert 2025: अगर आप भी गलत और झूठी जानकारी देकर अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो आज ही सावधान हो जाइए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अपने EPF ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है. EPFO ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि अगर आप गलत कारण बताकर अपना ईपीएफ का पैसा निकालते हैं तो उसे वापस वसूला जा सकता है. इसके साथ ही पेनाल्टी भी लग सकती है. ईपीएफओ ने एक्स पर दी जानकारी ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी "गलत कारणों से PF का पैसा निकालने पर EPF योजना 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है. भविष्य की सुरक्षा और केवल सही कारणों के लिए ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल करें. आपका पीएफ आपका जीवन सुरक्षा कवच है." जानें कब-कब पीएफ के पैसे निकाल सकते है ईपीएफ योजना 1952 में यह बात साफ- साफ बताई गई है कि आप पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं- शादी(खुद की,बच्चों की या फिर अपने भाई-बहन की) बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर बीमारी के वक्त घर खरीदते या बनवाते समय अगर आप इन परेशानियों की बात बताकर पीएफ का पैसा निकालते हैं और इन पैसों का यूज दूसरे कामों में करते हैं, तो ईपीएफओ आपसे पूरी राशि वापिस ले सकती है. साथ ही आपकी ली गई राशि पर ब्याज भी लगाया जा सकता है. सेक्शन 68B(11) Rule ईपीएफ के सेक्शन 68B(11) के तहत अगर आप इस फंड का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, तो आप अगले तीन सालों तक कोई निकासी नहीं कर पाएंगे. साथ ही, जब तक आप पूरी राशि ब्याज सहित जमा नहीं करते, तब तक कोई अग्रिम स्वीकृति नहीं दी जाएगी. एपीएफ ने अपने इस नियम से ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की है ताकि वे अपने पीएफ के पैसों का इस्तेमाल एक सुरक्षित फ्यूचर के लिए करें. यह भी पढ़ें: कहीं ये Auto Stock ना बिगाड़ दे आपका पोर्टफोलियो, ब्रोकरेज ने बताया 26% गिरेगा भाव

EPFO Alert 2025: अगर आप भी गलत और झूठी जानकारी देकर अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो आज ही सावधान हो जाइए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक अपने EPF ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है. EPFO ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि अगर आप गलत कारण बताकर अपना ईपीएफ का पैसा निकालते हैं तो उसे वापस वसूला जा सकता है. इसके साथ ही पेनाल्टी भी लग सकती है.
ईपीएफओ ने एक्स पर दी जानकारी
ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी "गलत कारणों से PF का पैसा निकालने पर EPF योजना 1952 के तहत रिकवरी हो सकती है. भविष्य की सुरक्षा और केवल सही कारणों के लिए ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल करें. आपका पीएफ आपका जीवन सुरक्षा कवच है."
जानें कब-कब पीएफ के पैसे निकाल सकते है
ईपीएफ योजना 1952 में यह बात साफ- साफ बताई गई है कि आप पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं-
- शादी(खुद की,बच्चों की या फिर अपने भाई-बहन की)
- बच्चों की पढ़ाई के लिए
- गंभीर बीमारी के वक्त
- घर खरीदते या बनवाते समय
अगर आप इन परेशानियों की बात बताकर पीएफ का पैसा निकालते हैं और इन पैसों का यूज दूसरे कामों में करते हैं, तो ईपीएफओ आपसे पूरी राशि वापिस ले सकती है. साथ ही आपकी ली गई राशि पर ब्याज भी लगाया जा सकता है.
सेक्शन 68B(11) Rule
ईपीएफ के सेक्शन 68B(11) के तहत अगर आप इस फंड का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, तो आप अगले तीन सालों तक कोई निकासी नहीं कर पाएंगे. साथ ही, जब तक आप पूरी राशि ब्याज सहित जमा नहीं करते, तब तक कोई अग्रिम स्वीकृति नहीं दी जाएगी. एपीएफ ने अपने इस नियम से ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की है ताकि वे अपने पीएफ के पैसों का इस्तेमाल एक सुरक्षित फ्यूचर के लिए करें.
यह भी पढ़ें: कहीं ये Auto Stock ना बिगाड़ दे आपका पोर्टफोलियो, ब्रोकरेज ने बताया 26% गिरेगा भाव
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